सिरसा(प्रैसवार्ता):जिला मुख्यालय सिरसा में विभिन्न-विभिन्न स्थानों पर हुए निर्माण, कृषि भूमि को छोटे-छोटे भागों में काटकर कालौनियों के विकसित होने उपरांत नगर योजनाकार विभाग की रहस्यमयी चुप्पी पर कई प्रश्र चिन्ह लग रहे हैं? ''प्रैसवार्ता'' द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार सिरसा नगर के 10 किलोमीटर क्षेत्र में अवैध रूप से बने मैरिज पैलेस तथा निजी स्कूलों की बढ़ती संख्या (ज्यादातर मैरिज पैलेस व शिक्षण संस्थान कृषि योग्य भूूमि पर) में से इक्का-दुक्का को छोड़कर किसी ने भी नगर योजनाकार विभाग से सी.एल.यू (चेंज ऑफ लैण्ड यूज) प्राप्त नहीं किया है, परन्तु फिर भी नगर योजनाकार विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करना भ्रष्टाचार में संलिप्त विभागीय तंत्र की ओर संकेत देता है। सूचना के अधिकार 2005 के अन्तर्गत मांगी गई एक जानकारी में जिला नगर योजनाकार विभाग ने जानकारी दी है कि सिरसा शहर के दस कि.मी. के क्षेत्र में मात्र दो मैरिज पैलेस हैं, जिनमें से एक मैरिज पैलेस का सी.एल. यू एवं कंपाऊडिंग हेतु केस नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा के निदेशक के पास विचाराधीन है-जबकि दूसरे मैरिज पैलेस के खिलाफ पंजाब शैड्यूल रोड एवं कंट्रोल एरिया एक्ट की धारा 3/6/7 (1) के तहत एफ.आई.आर दर्ज करवाने हेतु पुलिस अधीक्षक, सिरसा को भेजा गया है। एक विभागीय सूत्र ने ''प्रैसवार्ताÓÓ को बताया कि इस क्षेत्र में बने शिक्षण संस्थाओं के विरूद्ध पंजाब शैड्यूल रोड एवं कंट्रोल ऐरिया एक्ट की धारा 6,7(1) के तहत कारण बताओ नोटिस व डेमोलैशन एक्ट आर्डर जारी किये हुए हैं।
Friday, April 16, 2010
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