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Friday, February 26, 2010

हरियाणा सरकार की मीडिया पॉलिसी

चंडीगढ़(प्रैसवार्ता) हरियाणा सरकार द्वारा पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए 29 दिसंबर 2006 को पहली मीडिया पॉलिसी में 22 घोषणा की थी, जिसमें से लगभग 5 वर्ष के समय में 50 प्रतिशत पर ही अमलीजामा पहनाया जा चुका है-जबकि शेष सरकारी तंत्र की असहयोगानात्मक रवैये के चलते ठंडे बस्ते में है। राज्य सरकार द्वारा क्रियाविन्त घोषणाओं में पत्रकारों को ''हरियाणा प्रैस मान्यता नियम-2007" के अन्र्तगत अधिस्वीकृत करने की सुविधा, 50 लाख रुपये की पूंजीगत राशि से पत्रकारों की सहायता के लिए ''हरियाणा पत्रकार कल्याण कोष" गठित पत्रकारों की सामुदायिक दुर्घटना बीमा राशी एक लाख से बढ़ाकर अढ़ाई लाख रुपये करने, अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा की सीमा 2500 कि.मी. से बढ़ाकर 4000 कि.मी. करने, ब्लॉक स्तर पर पत्रकारों को अधिस्वीकृत करने, जिला मुख्यालयों से प्रकाशित सांध्य दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक समाचार पत्रों व पत्रिकाओं के एक-एक संपादक/संवाददाता व प्रैस फोटोग्राफर को अधिस्वीकृत करना, राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञापनदरों में तीन गुणा वृद्धि, लघु समाचार पत्रों के सम्पादकों को अधिस्वीकृत किये जाने के लिए आर.एन.आई. के प्रसार संख्या प्रमाण पत्र व पुलिसिया जांच की शर्त हटाना, राज्य मुख्यालय पर एक समाचार पत्र के तीन पत्रकारों व दो छायाकारों तथा जिला मुख्यालय पर दो पत्रकारों व छायाकार को प्रैस मान्यता प्रदान करने का प्रावधान, दिल्ली से प्रकाशित समाचार व न्यूज एजेंसी के दो-दो प्रतिनिधियों को मान्यता तथा हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित आवासों में मान्यता प्राप्त पत्रकारों का डेढ़ प्रतिशत आरक्षण इत्यादि शामिल है-जबकि पिछले पांच वर्ष से लम्बित घोषणाएं-जिनमें से हरियाणा में मंडल जिला मुख्यालयों पर प्रैस भवन व मीडिया सैंटर बनाने हेतु नि:शुल्क जमीन लीज पर देने व भवन बनाने हेतु मैंचिंग ग्रांट सहित अन्य सुविधाएं (घोषणाएं 21 जून 2007), पत्रकारिता क्षेत्र में मूल रूप से कार्यरत पत्रकारों को ''हरियाणा पत्रकार कल्याण कोष" से वित्तीय सहायता, चाहे वह मान्यता प्राप्त है या नहीं (घोषणा 18 नवम्बर 2008), हरियाणा सरकार द्वारा हर वर्ष 16 नवम्बर को ''प्रैस दिवस" के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन और करीब 53 लाख रुपये के पुरस्कार पत्रकारों को दिये जाने, जिसमें राज्य स्तर पर एक-एक लाख रुपये के दो विशेष पुरस्कार, 51-51 हजार रुपये के 11 तथा 21-21 हजार रुपये 147 राज्य स्तरीय पुरस्कार शामिल हैं (घोषणा 29 दिसंबर 2006 तथा 18 नवम्बर 2008), पत्रकारिता के लिए समर्पित पत्रकारों के लिए पैंशन योजना लागू करना (घोषणा 12 दिसंबर 2008), प्रैस मान्यता संबंधी केसों का निपटारा 2 सप्ताह के अंदर करने (घोषणा 13 जनवरी 2008), पत्रकारों को इलैक्ट्रोनिक लाकर्स उपलब्ध करवाने तथा डाटा रखने के लिए एक जी.बी. स्पेस देना (घोषणा 18 नवम्बर 2008), राज्य स्तर पर पत्रकारों को विभिन्न प्रकार की वाहन जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पांच लाख रुपये की राशी (घोषणा 13 जनवरी 2008), पत्रकारों को सरकारी आवास किराये पर उपलब्ध करवाकर सरकारी कर्मचारिों की तर्ज पर न्यूनतम किराया अदायगी (घोषणा 18 नवम्बर 2008), हर जिला स्तर पर पत्रकारों की सहायता के लिए जिला लोक संपर्क अधिकारी के पास एक लाख रुपये के कोष का गठन, (घोषणा 13 जनवरी 2008), हरियाणा में प्रैस मान्यता प्रकोष्ठ एवं प्रैस सुविधा प्रकोष्ठ अलग-अलग प्रथम जनवरी 2009 से शुरू होने (घोषणा 18 नवम्बर 2008) तथा पत्रकारों के लिए लाईफ टाईम अचीवमैंट एवार्ड शुरू करने, पत्रकारिता में पूर्णतया समर्पित पत्रकारों को लाईफ टाईम अचीवमैंट अवार्ड देने, जिसमें एक लाख 51 हजार रुपये की राशी प्रदान की जायेगी (घोषणा 13 जनवरी 2008) इत्यादि शामिल हैं।

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