चंडीगढ़(प्रैसवार्ता) हरियाणा सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2005 में बनाये गये नियमों को निरस्त करते हुए नये नियम बनाये हैं, जिनमें सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए वसूली जाने वाली फीस तथा अपील करने की विधि का विस्तृत उल्लेख किया गया है। नयी नियमावली के मुताबिक जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है, उसे राज्य जनसूचना अधिकारी और उसकी अनुपस्थिति में राज्य सहायक सूचना अधिकारी की माडल फार्म-ए में 50 रुपये की फीस सहित आवेदन पत्र देना होगा। फीस दो रुपये प्रति पृष्ठ (ए-4 साइज अथवा ए-3 साइज) के हिसाब से वसूली जाएगी। फ्लापी में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए 50 रुपये तथा हार्डडिस्क में सूचना देने के लिए 100 रुपये फीस वसूली जाएगी। अगर व्यक्ति दस्तावेजों को देखना चाहता है और इस काम के लिए वह एक घंटा ही लगाता है, तो उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन व्यक्ति दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए अधिक समय लगाना चाहता है, तो उसे एक घंटे के बाद हर 15 मिनट के लिए 10 रुपये फीस के रूप में देने होंगे। यह फीस उक्त अधिकारी के पास नगद, बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर अथवा खजाने चालान के माध्यम से जमा करवाई जा सकेगी। सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा जो अपील की जानी है, उसमें अपीलकर्ता का नाम और पता, राज्य सूचना अधिकारी का सरकारी पदनाम तथा पता, जिसके खिलाफ अपील की जा रही है, पास किए गये आदेश का ब्योरा, जिसके विरूद्ध अपील की जा रही है, अपील के मुख्य संक्षिप्त रूप में तथ्य, आवेदन अथवा राहत के लिए कारण, अपीलकर्ता द्वारा सत्यापन अथवा अन्य कोई भी विवरण जो सूचना अधिकारी अपील पर अपना निर्णय देने के लिए जरूरी समझे, का उल्लेख करना होगा। अपीलकर्ता को अपील के ज्ञापन की तीन प्रतियां भेजनी होंगी। सूचना आयोग के पास भेजी जाने वाली अपील के साथ उस आदेश की स्वत: सांक्ष्ययांकित तीन प्रतियां लगानी होंगी, जिसके विरूद्ध अपील की जा रही है। इसके अतिरिक्त अपीलकर्ता को अपील में उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियां तथा इन कागजात की अनुक्रमणिका भी अपील के साथ लगानी होगी। अगर अपीलकर्ता द्वारा पूरे दस्तावेज नहीं भेजे जाते तो अपील को रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन अपीलकर्ता से इन दस्तावेजों को भेजने और सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कहा जाएगा।
Tuesday, March 9, 2010
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