सिरसा(प्रैसवार्ता) हरियाणा राज्य के अंतिम छोर पर बसा तथा पंजाब-हरियाणा की सीमा से जुड़ा जिला सिरसा अपराधी वर्ग के लिए किसी आरामदेही से कम नहीं है-क्योंकि अपराधी अपराध करके दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। इससे पुलिस की बेपरवाही कहा जाये या फिर लोगों की लापरवाही। जिला मैजिस्ट्रेट का आदेश है, कि किरायेदारों की जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई जानी जरूरी है, मगर सिरसा जिला में जिला मैजिस्ट्रेट का यह आदेश ठंडे बस्ते में है। जिला भर में गत वर्ष कितने मकान-दुकान मालिकों ने किरायेदारा बनाये, इसकी गिनती तो सैकड़ों में है, पुलिसिया रिकार्ड लगभग शून्य है। पुलिस एक्ट के मुताबिक किरायेदारों की सूचना न देने वाले मालिकों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज करने में पुलिस सक्षम है, परन्तु अभी तक जिला सिरसा में एक भी मुकद्दमा दर्ज न होना पुलिसिया तंत्र पर प्रश्र चिन्ह अंकित करता है।
Tuesday, March 9, 2010
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