आमतौर पर रचना का रचयिता, छायाचित्र का छायाकार व चित्र का हकदार अपनी रचना या छाया चित्र अथवा चित्र के कॉपी राईट का हकदार होता है-मगर किसी प्रकाशन संस्था में नौकरी अथवा प्रशिक्षण करने वाले लेखक या पत्रकार या छायाकार अथवा चित्रकार और प्रकाशक के बीच पहले ही तय न हुआ हो, तो नौकरियां प्रशिक्षण करने वालों के कार्य के कॉपी राईट का हकदार प्रकाश होता है। सरकार के लिए किये गये काम के कॉपी राईट की हकदार, अगर सरकार और लेखक या छायाकार अथवा चित्रकार के बीच पहले तय हुआ हो, तो सरकार होती है। व्यक्ति चित्र के कॉपी राईट का हकदार, अगर संबंधित व्यक्ति और छायाकार या चित्रकार के बीच पहले ही तय न हुआ हो, तो वह व्यक्ति होता है। सार्वजनिक स्थानों पर लिखे गये व्यक्ति चित्र के प्रकाशन के लिए संबंधित व्यक्ति की सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं होती, अन्य व्यक्तियों के प्रकाशन के लिए संबंधित व्यक्ति की सम्मति लेना आवश्यक है। स्वतंत्र रूप से किसी प्रशासन संस्था के लिए कार्य करने वाले लेखक या पत्रकार, फोटोग्राफर या चित्रकार के कार्य के कॉपी राईट का हकदार, अगर उसके और प्रकाशन के बीच पहले तय नहीं हुआ हो, तो वह लेखक, पत्रकार या छायाकार व चित्रकार होता है। कॉपीराईट का यह अधिकार प्रथम प्रकाशन उपरांत 50 वर्ष तक चलता है। कॉपीराईट पूर्ण या आंशिक रूप से बेचा जा सकता है-जैसे केवल प्रथम संस्करण हेतु, केवल भारत में प्रकाशन हेतु, केवल पत्रिका में प्रकाशन हेतु केवल पेपर बैक या केवल साजिल्द संस्करण हेतु, सर्वाधिकार सहित इत्यादि। मनमोहित, प्रैसवार्ता
Saturday, January 9, 2010
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