चंडीगढ़(प्रैसवार्ता) हरियाणा सरकार बाल मजदूर कानून की सख्ती से पालना करते हुए एक कानून बनाने जा रही है, जिसके अंतर्गत घरेलू कार्य करवाने वालों को सरकार से स्वीकृति लेनी होगी-जबकि काम करने वालों का पंजीकरण होगा। आरंभ में यह योजना पंचकुला, गुडग़ांव, करनाल, रोहतक व हिसार में लागू ही जायेगी तथा बाद में इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जायेगा। सरकार काम करने वालों का परिश्रामिक भी निर्धारित करेगी। ''प्रैसवार्ता'' को मिली जानकारी अनुसार सरकार पिछले कुछ समय से विभिन्न शहरों में हुई हत्याओं की घटनाओं से चिंतित है। बिना पंजीकरण कार्य करने वाला पुरूष/महिला को, जहां जुर्माना और सजा दोनों हो सकेंगी, वहीं कार्य करवाने वाले को भी बराबर का भागीदार माना जायेगा। जिक्र योग है कि प्रदेश में बाल कानून की अनदेखी करके 70 प्रतिशत लोगों ने घरेलू कार्यों के लिए छोटे-छोटे बच्चे रखे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस कानून संबंधी रूप रेखा तैयार कर ली गई है, जिसे किसी भी समय लागू किया जा सकता है।
Wednesday, January 27, 2010
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