बठिण्डा(प्रैसवार्ता) पंजाब सरकार के निर्देशानुसार पुड्डा से बिना पंजीकरण करवाये कोई भी व्यक्ति प्रोपर्टी डीलर/एस्टेट या प्रमोटर का कार्य नहीं कर सकता, परन्तु बठिण्डा में ज्यादातर लोग सरकार के इस कानून व नियमों की उल्लंघना करके प्रोपर्टी डिलिंग का काम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ सरकारी कर्मचारी भी है। ''प्रैसवार्ता'' को मिली जानकारी अनुसार बठिण्डा शहर में लगभग दो सौ व्यक्ति प्रोपर्टी डिलिंग का कारोबार कर रहे हैं। पंजाब अपार्टमैंट एण्ड प्रोपर्टी रैगुलेशन एक्ट 1955 के लागू होने पर इस एक्ट की धारा 21 के अन्र्तगत कोई भी व्यक्ति बिना पुड्डा रजिस्ट्रेशन से यदि प्रोपर्टी का कार्य करता है, तो उसे उस एक्ट की धारा 36 (3)के अन्र्तगत एक वर्ष की कैद या दस हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। दिलचस्प पहलू यह है कि सरकार के कानून तथा नियमों को ठेंगा दिखाने वालों ने बिना पुड्डा रजिस्ट्रेशन के बड़े-बड़े बोर्डों के साथ अपने कार्यालय बनाकर प्रोपर्टी का कारोबार शुरू किया हुआ है।
Friday, January 22, 2010
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