बठिण्डा (प्रैसवार्ता) जिला बठिण्डा में सैंकड़ों की संख्या में तकनीकी तौर पर असुरक्षित ट्रैक्टर-ट्राली न सिर्फ दुर्घटना का मुख्य केन्द्र बनी हुई है, बल्कि सरकारी राजस्व को भी आर्थिक क्षति पहुंचा रही है। ''प्रैसवार्ता'' को मिली जानकारी अनुसार राज्य सरकार के ट्रैक्स मैनुयल के अनुसार सिर्फ किसानों के कृषि प्रयोग संबंधी ट्रैक्टर-ट्राली पर कोई टैक्स नहीं है, परन्तु व्यापारिक कार्यों के प्रयोग के लिए बकायदा लाईसैंस लेने के साथ-साथ विभागीय खानापूर्ति जरूरी है। बठिण्डा जिला में सैंकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर-ट्राली चालक सरकारी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। जिले भर में हुई दुर्घटनाओं पर नजर दौड़ाने से स्पष्ट नजर आयेगा कि ज्यादातर दुर्घटनाओं के लिए ट्रैक्टर-ट्राली चालक ही उतरदायी है। ट्रैक्टर-ट्राली चालकों के पास ड्राईविंग लाईसैंस तथा ट्रैक्टर चलाने का अनुभव व तकनीकी ज्ञान न होना परेशानी का सबब बनता जा रहा है। शासन के नियमानुसार व्यापारिक कार्यों के लिए प्रयोग किये जाने वाले ट्रैक्टर चालक के पास ड्राईविंग लाईसैंस के इलावा टैक्स अदायगी और वाहन की पूरी फिटनैस होना अनिवार्य है।
Friday, November 20, 2009
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