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Tuesday, June 8, 2010

शपथ पत्र सिर्फ अदालती कार्यवाही के लिए

पंचकुला(प्रैसवार्ता) गैंस कनैक्शन और राशन कार्ड जैसे रोजमर्रा के कामकाज के लिए अब शपथ पत्र देना जरूरी नहीं, क्योंकि राज्य सरकार ने शपथ पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। सरकार का यह आदेश दो जून से राज्य में प्रभावी हो गया है, परन्तु अदालती कामकाज के लिए शपथ पत्र देने पर यह आदेश लागू नहीं होगा। गौरतलब है, कि अब तक प्रदेश में तमाम प्रकार की पहचान और दस्तावेज होने उपरांत भी छोटे-छोटे काम के लिए शपथ पत्र देना पड़ता था, जिसके लिए लोगों को उसे तस्दीक करवाने के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, या फिर नोटरी के पास जाना पड़ता था। राशन कार्ड बनवाना हो या फिर आमर्स लाईसैंस, गैंस कनैक्शन से लेकर साधारण काम तक के लिए शपथ पत्र अनिवार्य था। राज्य सरकार के इस नये निर्देश मुताबिक अदालत के कामकाज को छोड़कर सभी कार्यों के लिए साधारण पत्र ही मान्य होगा। अगर ज्यादा ही जरूरी होगा, तो आवेदक अपने सरपंच या पार्षद से तस्दीक करवाकर अपना कामकाज करवा सकता है। इस संबंध में राज्य की मुख्य सचिव द्वारा अधिसूचना भी जारी की गई है।

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